अनलॉक 4 के लिए जारी हुए दिशानिर्देश….खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम की इजाजत…. अधिकतम 100 लोग हो सकते हैं शामिल
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों में और अधिक ढील देते हुए अनलॉक 4 की घोषणा कर दी है। 1 सितंबर से लागू होने जा रहे अनलॉक 4 में खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम की इजाजत दे दी गई है तो मेट्रो भी दौड़ने लगेगी। हालांकि, स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-4 के लिए जारी किए गए दिशानिर्देश के अनुसार, 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। इन कार्यक्रमों में मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंशिंग का पालन, थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर को भी खोलने की इजाजत दी गई है। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और थिएटर 30 सितंबर तक बंद रहेंगे।
अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, गृह मंत्रालय द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर, स्थगित रहेगी। स्कूल-कॉलेजों को बंद रखा गया है, लेकिन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 50 प्रतिशत तक शिक्षण, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को ऑनलाइन शिक्षण, टेली-काउंसलिंग से संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है। कंटेनमेंट जोन्स से बाहर स्थित स्कूलों में नौवीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को अभिभावक की लिखित सहमति से जाने की अनुमति दी जा सकती है।
कंटेनमेंट जोन्स में बढ़ा लॉकडाउन : केंद्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन को 30 सिंतबर 2020 तक बढ़ा दिया है। कंटेनमेंट जोन्स की पहचान पहले की तरह जिला प्रशासन के हवाले है। कंटेनमेंट जोन्स में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सख्त प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है।