सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को मुंबई में सुरक्षा कवर जारी रखने की अनुमति दी
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH नई दिल्ली, उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा मिलती रहेगी. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को मुंबई में सुरक्षा कवर जारी रखने की अनुमति दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार को सुरक्षा देने के खिलाफ त्रिपुरा हाईकोर्ट में सुनवाई को रद्द कर दिया है.
CJI की बेंच ने केंद्र सरकार द्वारा मुकेश अंबानी और उनके परिवार को दी गई सुरक्षा को जारी रखने का आदेश देते हुए कहा कि सुरक्षा दिए जाने के खिलाफ त्रिपुरा हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं दिख रहा है. दरअसल उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों को मुंबई में सुरक्षा कवर देने को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका त्रिपुरा हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी.
इस मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को गृह मंत्रालय के पास रखी वो मूल फाइल पेश करने का निर्देश दिया था, जिसके आधार पर अंबानी परिवार को सुरक्षा प्रदान की गई थी. साथ ही जिसके खिलाफ केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. केंद्र द्वारा खतरे की धारणा के मूल्यांकन पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर त्रिपुरा हाईकोर्ट द्वारा सुनवाई के खिलाफ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और हाईकोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि उद्योगपति व परिवार को दी गई सुरक्षा का त्रिपुरा सरकार से कोई लेना-देना नहीं है और हाईकोर्ट के पास जनहित याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है.