वन विभाग के कार्यालयों में उप वन क्षेत्रपाल/वन पाल/ वन रक्षक से लिपकीय कार्य नही लिये जाने का फरमान जारी
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : रायपुर, छ्त्तीसगढ़ के वन विभाग प्रमुख, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी जी ने आदेश फरमान जारी किया है कि रेंज/वन मंडल/वृत्त कार्यालयों में उपवनक्षेत्रपाल/वनपाल/वनरक्षक से लिपकीय कार्य नही कराने हेतु निर्देश जारी किये है, इसके पूर्व में आदेश जारी हुआ था किन्तु निचले स्तर के अधिकारी मनमानी पूर्वक ढंग से वन रक्षक/वन चौकीदारों से लिपिक के रूप में कार्य लिया जा रहा था और वर्तमान में लिया जा रहा है, वन मंडल कार्यालय रायपुर, वन मंडल दंतेवाडा, वन मंडल बेमेतरा में, एवं मानपुर मोहला रेंज आफिस में वन रक्षक/वनचौकीदार से लिपकीय कार्य लिया जा रहा है कई अधिकारी तो वन चौकीदार को वाहन चालक के रूप रखकर कार्य लिया जा रहा है, जबकी वनपाल, वन रक्षक, वनचौकीदार लोगों कि तैनाती जंगलों में किया जाना चाहिये, किन्तु येसा नही किया जा रहा है, जिसके कारण जगह जगह अतिक्रमण होते जा रहे है,अब देखते है कि प्रधान मुख्यवन संरक्षक के आदेशों का वन मंडलाधिकारी/उप वन मंडलाधिकारी व वन परिक्षेत्र अधिकारी लोग कितने पालन करते है? वन गस्त हेतु समस्त वन रक्षकों को विशेष कार्य से हटाकर जंगलों में बीट में तैनात किया जायें, वनचौकीदारों को कार्यालयों से हटाकर जगल में गस्त हेतु तैनात किया जावें।