केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को विद्यालय जाने की अनुमति दी
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच अहम बात ये है कि स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है. भारत में मरीजों के स्वस्थ होने की दर बहुत बढ़िया है. यही देखकर केंद्र सरकार ने 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को विद्यालय जाने की अनुमति दे दी है. इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एसओपी (Standard Operating Procedure) जारी किया है.
आपको बता दें कि 9वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को टीचर्स से गाइडेंस लेने के लिए स्कूल जाने की अनुमति होगी जो पूरी तरह स्वैक्षिक होगा. जिसके लिए पैरेन्ट्स/गार्जियन की लिखित सहमति जरूरी होगी. कंटेनमेंट जोन के बाहर के ही स्कूलों को खोलने की अनुमति होगी. इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में रहने वाले स्टूडेंट्स, टीचर्स, स्कूल स्टाफ को स्कूल आने की अनुमति नही होगी.
केंद्र सरकार ने उनलॉक 4 में व्यवस्था दी है कि वही स्कूल खुल पाएंगे जो कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं. स्कूल में गतिविधियों को फिर से शुरू करने से पहले, सभी कार्य क्षेत्र, क्लास रूम लैबोरेट्री, टीचिंग एरिया, कॉमन यूटिलिटी एरिया आदि को 1 फीसदी सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन से सैनेटाइज करना होगा l उल्लेखनीय है कि स्कूलों में छात्रों और टीचर्स के बीच में 6 फीट से ज्यादा की दूरी सुनिश्चित करने के लिए बैठने की व्यवस्था उसी तरह से की जाए
सरकार ने 21 सितंबर से नौवीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं को आंशिक रूप से खोलने की इजाज़त दे दी है l लेकिन ये स्वैच्छिक होगा, यानी कि जो छात्र जाना चाहते हैं, वो अपने टीचरों से सलाह लेने के लिए स्कूल जा सकते हैं, किसी को स्कूल जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा
और जो छात्र स्कूल जाना चाहते हैं उनको अपने माता-पिता की लिखित सहमति लानी होगी. लेकिन इन सबके लिए भी कुछ शर्तें लागू की गईं हैं. मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया.
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर
1. छात्रों को फ़ेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
2. हर छात्र को एक दूसरे से कम से कम छह फ़ुट की दूरी बनाकर बैठना होगा. और ये लिफ़्ट, पार्किंग, कॉरिडोर सभी जगहों पर लागू होगा.
3. सभी छात्रों को हर थोड़ी-थोड़ी देर पर हाथ धोना होगा और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना होगा.
4. खांसने या छींकने के वक़्त मुंह और नाक को ढंक कर रखना होगाl
5. सार्वजनिक जगहों पर थूकना मना होगा
6. जैसे की किसी छात्र को तबीयत में कुछ गड़बड़ी का अहसास होगा, उन्हें फ़ौरन स्कूल टीचर या प्रशासन को इस बारे में जानकारी देनी होगी
7. छात्रों को जहाँ तक मुमकिन है आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है.
8. कंटेनमेंट ज़ोन के अंदर के स्कूलों को इजाज़त नहीं होगी और यहां रहने वाले छात्र या टीचर या दूसरे किसी स्टाफ़ को ग़ैर-कंटेनमेंट ज़ोन में मौजूद स्कूल में आने की इजाज़त नहीं होगी
9. स्कूलों को खोलने से पहले पूरी तरह से सैनिटाइज़ किया जाएगा और उन जगहों पर बार-बार सफ़ाई की जाएगी जहां टीचर और छात्र बैठकर बातचीत करेंगे
10. अगर किसी स्कूल को पहले क्वारंटीन सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो तो उनको ख़ास तौर पर सैनिटाइज़ किया जाएगा
11. लेकिन स्कूलों को आंशिक रूप से खोलने की इजाज़त देने के साथ-साथ सरकार ने कहा है कि ऑनलाइन से ज़रिए पढ़ाई न केवल जारी रहेगी, बल्कि सरकार की तरफ़ से उसको बढ़ावा भी दिया जाएगा. और ऑनलाइन क्लास शुरू करने के लिए या फिर स्कूल आने वाले छात्रों को पढ़ाने या गाइड करने के लिए सरकार 50 फ़ीसद टीचर या स्टाफ़ को स्कूल बुला सकती है. फ़िलहाल इससे ज़्यादा टीचर या स्टाफ़ को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा.
12. स्कूलों में फ़िलहाल एसेम्बली नहीं होगी, स्वीमिंग पूल भी बंद रहेंगे और खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों पर भी पाबंदी लगी रहेगी.
13. स्कूल के दरवाज़ों के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग होगी ताकि छात्रों और शिक्षकों के तापमान की जाँच हो सके.
14. बिना किसी लक्षण वाले व्यक्ति को ही अंदर जाने दिया जाएगा और अगर किसी में ज़रा भी कोरोना का लक्षण दिखा तो उन्हें फ़ौरन पास के हेल्थ सेंटर पर भेजा जाएगा.
15. भीड़ से बचने के लिए अलग-अलग समय पर छात्रों को स्कूल बुलाया जा सकेगा.
16. छात्रों को आपस में नोटबुक, पेन, पेंसिल, रबर, वाटरबॉटल एक दूसरे को लेने-देने की इजाज़त नहीं होगी.
17. जिन स्कूलों में बसों की सुविधा है उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग और साफ़-सफ़ाई का ख़ास ध्यान रखा जाएगा.
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ़ से जारी एसओपी में हर छोटी से छोटी बात के बारे में ध्यान दिया गया है.