लोकसभा निर्वाचन 2024 : बिना अनुमति के कोई भी सभा रैली निकालना एवं ध्वनि विस्तार के यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH मोहला 09 अप्रैल 2024। लोकसभा निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एस जयवर्धन ने निर्वाचन के दौरान कोई भी सभा करने, रैली निकालने व ध्वनि विस्तार के यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध आदेश जारी किया है। प्रात: 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रो का प्रयोग करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग पर अनुमति के लिए अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती प्रेमलता चंदेल को प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है।
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