मदिरा प्रेमियों को लगा झटका

रिपोर्ट मनप्रीत सिंग

रायपुर छत्तीसगढ़ विशेष : केन्द्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार मदिरा प्रेमियों को झटका लगा है. अब सभी प्रकार के प्रतिष्ठान जहां शराब की बिक्री या पीने की व्यवस्था है. तीन मई तक नहीं खुलेंगी.

पिछले दिनों सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा की पहल पर रोहित शर्मा ने लाकडाउन के दौरान शराब बिक्री को लेकर याचिका दायर किया था. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा और गौतम भादुड़ी की खंडपीठ में हुई थी. बहस के बाद हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ बेवरेज कारपोरेशन की कमेटी को निरस्त कर दिया था. 

सुनवाई के बाद ममता शर्मा के अधिवक्ता रोहित शर्मा ने बताया था कि राज्य ने लॉक डाउन के दौरान शराब नही बेचने का निर्णय लिया था. इस कारण बेव्रेज कारपोरेशन की कमेटी स्वत: निर्योज्ञ हो चुकी थी. इसके बाद हाईकोर्ट ने भी शासन को लॉक डाउन मे शराब बिक्री को लेकर NDMA की गाईड लाईन के हिसाब से निर्णय लेने को कहा था. 

मामले में गंभीरता दिखाते हुए राज्य शासन ने पहली बार 20 अप्रैल तक शराब बिक्री को  बंद रखने का निर्णय लिया. एक बार फिर सरकार के समान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी कर बताया है कि 20 अप्रैल से प्रतिबंध छूट से सम्बंधित दिशा निर्देश दिए है. दिशा निर्देश के अनुसार अब शराब बिक्री पर 3 मई तक प्रतिबंध रहेगा.        

इससे पहले कल ही आबकारी विभाग द्वारा शराब का रेट बढ़ाया था .जब खुलेंगी तो इसी नए रेट के मुताबिक शराब मिलेगी। भले ही सरकार ने शराब की बोतले में 10 रुपए से लेकर 40 रुपए बढ़ाया है। लेकिन ये रोजाना पीने वालों को भारी पड़ सकती है। ज्यादातर ग्रामीण अंचलों के रहने वाले लोग और शहर में मजदूर तबके के लोग देसी शराब का सेवन करते है। ऐसे में उन मजदूर और ग्रामीणों को अपने जेब से 10 रुपए से लेकर 40 रुपए तक ज्यादा ढीले करने पड़ेंगे।

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