लॉक डाउन में फसे श्रमिक , तीर्थ यात्री , पर्यटक , छात्रो एवं अन्य व्यक्तियो के अंतरराज्जीय मूवमेंट हेतु निर्देश जारी

रिपोर्ट मनप्रीत सिंह

कुछ प्रतिबंध में होंगे लागू बाहरी राज्यों में फंसे मजदूर आएंगे

रायपुर  छत्तीसगढ विशेष ;  केंद्र  सरकार के आदेश के बाद राज्य के प्रवासी मजदूरों की वापसी का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में केंद्र की एडवायजरी के बाद राज्य सरकार ने भी आदेश जारी किया है।

आदेश में कहा गया है कि केंद्र के निर्देशों के पालन में अतंरराज्यीय मूव्हमेंट की अनुमति दी जा सकती है। लेकन अन्य राज्यों के हॉट स्पॉट जिलों से व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ के भीतर आने की अनुमति नही दी जाएगी। आदेश के मुताबिक प्रवासी श्रमिकों,तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों एवं अन्य व्यक्तियों को अंतरराज्यीय मूव्हमेंट की अनुमति दी जा सकती है। पूर्व में अप्रभावित जिलों के हाट स्पाट घोषित होने की दशा में भी अंतरराज्यीय मूव्हमेंट हेतु जारी अनुमति निरस्त की जाकर अन्य राज्यों के हाट स्पाट जिलों से आने वाले व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। यह

आदेश सामान्य प्रशासन विभाग के सचिल डा.कमलप्रीत सिंह ने जारी किया है।राज्य सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों को भी वापस लाने की तैयारी शुरु कर दी है। इस संबंध में बड़ी कार्ययोजना बनाकर काम किया जा रहा है।

देश के अन्य हॉट स्पॉट जिलों से छत्तीसगढ़ आने के लिए कोई भी पास नहीं होगा जारी

अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू ने  अन्य राज्यों से आने की अनुमति के संबंध में कलेक्टरों को जारी किए निर्देश

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य राज्य से आने की अनुमति के संबंध में अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि देश के अन्य हॉट-स्पाट जिलों से छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर आने के लिए कोई भी पास आगामी आदेश तक जारी नहीं किए जाए।

कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि हॉट स्पॉट की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाईट पर प्रतिदिन अद्यतन की जाती है, इसका उपयोग किया जाए। राज्य के स्वास्थ्य विभाग से भी हॉट स्पॉट जिलों की अद्यतन स्थिति प्राप्त की जाए। परिवार के नजदीकी सदस्य (माता-पिता, पिता-पुत्र) की मृत्यु अथवा मेडिकल इमरजेंसी के कारण जो व्यक्ति अन्य राज्य से विधिवत अनुमति, पास प्राप्त कर छत्तीसगढ़ के किसी जिले में आना चाहते है, उन्हें संबंधित सीमावर्ती जिले के जिला दण्डाधिकारी या संबंधित जिला दण्डाधिकारी अनुमति जारी कर सकेंगे। इसके साथ ही अतिरिक्त अन्य आपातिक कारणों, उद्देश्य के संबंध में प्राप्त आवेदन का जिला दण्डाधिकारी परीक्षण और सुसंगत दस्तावेज सहित प्रकरण गृह विभाग को भेजने पर गृह विभाग की अनुमति के बाद ही पास जारी कर सकेंगे।

अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि अनुमति आवेदन संबंधित जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में प्राप्त किए जाए और अनुमति के लिए अनुशंसा सहित प्रेषित किए जाए। छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग में सीधे प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अन्य राज्य से वैद्य अनुमति प्राप्त कर, स्वयं के साधन से, छत्तीसगढ़ होकर, दूसरे राज्य जा रहा है तो संबंधित सीमावर्ती जिले के जिला दण्डाधिकारी की वैद्य अनुमति और दस्तावेज के परीक्षण के बाद उन्हें छत्तीसगढ़ होकर अन्य राज्य के लिए अनुमति दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाले व्यक्तियों को प्रवेश देते समय, समय-समय पर गृह मंत्रालय भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य और राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

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