अन्य तहसीलों के दस्तावेजों का पंजीयन अब जिला मुख्यालयों में भी किया जायेगा- राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, के साथ अब कॉमन सर्विस सेंटर से भी ई-स्टाम्प विक्रय के लिए अनुमति

RReport manpreet singh 

Raipur chhattisgarh VISHESH :रायपुर,कोरोना कोविड-19 से संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य के समस्त पंजीयन कार्यालयों में पंजीयन कार्य सम्पादित करने के सम्बंध में सभी जिलों के कलेक्टरों को आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं। गौरतलब है कि रजिस्ट्रीकरण अधनियम, 1908 की धारा 30 के अंतर्गत यह प्रवधान है की कोई भी रजिस्ट्रार अपने अधिनस्थ किसी भी उप रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत की जा सकने वाले किसी भी दस्तावेज को, स्वविवेक में प्राप्त और रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा। अर्थात अन्य तहसीलों के दस्तावेजों का पंजीयन जिला मुख्यालयों के मुख्यालय उप पंजीयक द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। पूर्व में अन्य तहसीलों के दस्तावेजों का पंजीयन जिला मुख्यालय के मुख्यालय उप पंजीयक द्वारा स्वीकार न किये जने के आदेश को शिथिल किया गया है। वही पूर्व में कॉमन सर्विस सेंटर को ई-स्टाम्प विक्रय के लिए अनुमति नही दी गई थी, चूंकि चिप्स द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर खोलने की अनुमति दिया गया है अतः अब कॉमन सर्विस सेंटर से भी ई-स्टाम्प विक्रय की अनुमति दी गयी है। 

     राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस (covid-19) के संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुये विगत 23 मार्च 2020 सेवराज्य के सभी पंजीयन कार्यालयों को बंद रखे जाने का निर्णय लिया गया था। साथ ही समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के समय जारी निर्देशों का पालन किया गया। चूंकि पंजीयन राज्य की एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है। सभी पंजीयन कार्यालयों में संक्रमण रोकने के लिये सभी सुरक्षात्मक उपाय किये गए हैं। उन्होंने कहा की राज्य में कॉमन सर्विस सेंटर से ई-स्टाम्प विक्रय की अनुमति मिलने से लोगो को सहूलियत होगी। साथ ही जिला मुख्यालयों में अन्य तहसीलों के दस्तावेजों का पंजीयन जिला मुख्यलयों में भी होने से पंजीयन कार्य में कोरोना संक्रमण से निर्मित वर्तमान स्थिति में लोगों को पंजीयन कार्य मे राहत मिलेगी ऐसी आशा करता हूँ। उल्लेखनीय है की बाजार मूल्य 75 लाख से कम अथवा उससे बराबर मुल्य के आवासीय मकानों एवं फ्लैट्स के विक्रय अभिलेखों पर पंजीयन शुल्क की वर्तमान दर (संपत्ति के गाइडलाइन मूल्य का 4 प्रतिशत) में 2% की छूट अब 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ाया गया । प्रदेश में जमीनों की खरीदी-बिक्री के लिए 2019-20 की शासकीय गाईड लाईन दरें ही 31 मार्च 2021 तक के लिये लागू होने की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। राजस्व मंत्री ने कहा की कोरोना जैसे महामारी से निर्मित स्थिति में हमारी सरकार अपने जनता के बेहतरी के लिये अनेक महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है,जिससे धरातल पर भी बेहतरी से क्रियान्यवयन करवाया जा रहा है, ताकि लोगो को लाभ मिल सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

MATS UNIVERSITY

ADMISSION OPEN


This will close in 20 seconds