बिना लाइसेंस के हो रहा संचालन दुर्ग के 8 नर्सिंग होम संचालकों को स्वास्थ्य विभाग का नोटिस

रिपोर्ट मनप्रीत सिंह 

रायपुर  छत्तीसगढ़ विशेष :  दुर्ग जिले में बिना लाइसेंस अस्पताल चलाने वाले 8 नर्सिंग होम संचालकों को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस दिया है। CHMO डॉ. गंभीर सिंह ठाकुर ने इन निजी नर्सिंग होम संचालकों को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया है।आपको बता दें कि नर्सिंग होम एक्ट के तहत OPD चलाने और मरीजों को भर्ती रखकर इलाज करने के लिए लाइसेंस जरुरी है। इन अस्पतालों ने लाइसेंस लेने के लिए आवेदन तो दिया है, लेकिन उनके दस्तावेज पूरे नहीं हैं। जिन अस्पतालों को नोटिस दिया गया है, उनमें नन्दनी नर्सिंग होम अहिवारा, बालाजी नर्सिंग होम कुम्हारी, राजवंशी हॉस्पिटल जुनवानी,सीधी विनायक हॉस्पिटल भिलाई, नवजीवन हॉस्पिटल करहिडीह, शिवम नर्सिंग होम सुपेला, जीवन ज्योति हॉस्पिटल जामुल, साई कृपा हॉस्पिटल पाटन शामिल हैं।

 

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