छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने ज़ारी किया आदेश, इन नियमों का पालन नहीं करने वाले नागरिक व व्यापारियों पर लगेगा जुर्माना

Report manpreet singh 

Raipur chhattisgarh VISHESH : रायपुर, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी करते हुए सार्वजनिक स्थलों, कार्यालय,अस्पतालों, बाजार और भीड़भाड़ वाले स्थानों सहित गलियों में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क अथवा फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य करने का आदेश दिया है।

आपको बता दें कि आदेश में किसी भी कार्यालय एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क या फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य किया गया है। साथ ही 2 व चार पहिया वाहन के द्वारा यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा,इसके साथ ही मास्क उपलब्ध होने पर गमछा,रुमाल व दुपट्टा से भी फेस को कवर किया जा सकता है बशर्ते मुंह व नाक पूरी तरह से ढका होना चाहिए।

इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर थूकना पूर्णत प्रतिबंधित किया गया है व होम क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्तियों को भी शासन द्वारा जारी ज़ारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य किया गया है ।इसके साथ ही व्यापारियों द्वारा व्यवसायिक संस्थाओं व दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णत: पालन कराने का आदेश जारी किया है। इन सभी नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माना कार्यवाही की जाएगी। तथा जुर्माना अदा नही करने की स्थिति में ज़ुर्म दर्ज कर दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी

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