सख्त लॉकडाउन की तैयारी पूरी, आधी रात सील होगी दुर्ग जिले की सीमा, नियमों का उल्लंघन करने वाले सीधे जाएंगे जेल
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे व एसपी प्रशांत ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पिछले लॉकडाउन की तुलना में इस बार अधिक सख्ती बरती जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर सीधे धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के साइकिल को तोडऩे एक बार फिर लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है। राज्य शासन ने पूरे प्रदेश में लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत दुर्ग के नगरीय निकायों और उसकी सीमा से लगे 17 गंावों में 23 से 29 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे व एसपी प्रशांत ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पिछले लॉकडाउन की तुलना में इस बार अधिक सख्ती बरती जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर सीधे धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने कहा कि अन्य जिलों की तुलना में दुर्ग में कोरोना पॉजिटिव की संख्या कम है। हालांकि पिछले 10 दिनों की बात करें तो मरीजों की संख्या में 100 की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ते अंाकड़े को देखते हुए कोरोना वायरस के चेन को तोडऩा आवश्यक है। यह तभी संभव है जब हम एक दूसरे के संपर्क में न आएं। इसलिए सख्ती से लॉकडाउन की आवश्यकता है। इसलिए सारी तैयारियों के साथ 22 जुलाई की मध्य रात से जिला की सीमाओं को सील करने के बाद 23 जुलाई की सुबह से 29 जुलाई की मध्य रात तक पूर्ण लॉकडाउन रखा गया है। इस दौरान हर आवश्यक सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है।
प्राइवेट डॉक्टर इलाज से मना करे तो सूचना दें
कलेक्टर ने कहा कि लॉकडाउन में स्वास्थ्य सेवाएं बाधित नहीं रहेगी। प्राइवेट व सरकारी अस्पताल पूर्व की तरह संचालित रहेंगे। ऐसी स्थिति में अगर कोई भी प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर ईलाज के लिए मरीजों को मना करता है तो उसकी शिकायत तत्काल सीएचएमओ को करें। कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि किसी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या आती है तो वे बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवा न खाए।
होगी कार्रवाई
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे तत्काल ऐसे दुकानों में ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से जांच कराए जो अन्य व्यापार की आड़ में मेडिकल स्टोर्स में मिलने वाली दवा को अपने साथ रखते है। पूर्ण लॉकडाउन जिले के 10 नगरीय निकाय और 17 ग्राम पंचायत क्षेत्र में रहेगी। यहां पर शराब दुकान से लेकर अन्य दुकाने, गुमटी व व्यापारिक प्रतिष्ठान, शासकीय अद्र्धशासकीय व प्राइवेट कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे। वहीं उद्योग संचालकों को निर्देश दिए गए है कि अगर वे श्रमिकों को कैंपस में रखे तो ज्यादा अच्छा है या फिर श्रमिकों के लिए आवागमन की व्यवस्था करें।
संविदा कर्मचारियों का भी बीमा
कलेक्टर ने कहा कि कोरोना वारियर्स जितने भी है उन्हें बीमा का लाभ मिलेगा। चाहे वह संविदा कर्मचारी क्यू न हो। उन्होंने शासन से आए दिशा निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि सभी कर्मचारियों के लिए बीमा का प्रवधान है। लॉकडाउन में बेवजह घर से बाहर निकलने वालों से निपटने के लिए एसपी प्रशांत कुमार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने पूरी तैयारी कर ली हैं। एसपी ने बताया कि 23 जुलाई से लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाया गया तो सख्ती से कार्रवाई करेंगे। साथ ही वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। यह कार्रवाई 29 जुलाई तक जारी रहेगी। ट्रैफि क डीएसपी ने बताया कि पूर्व में लॉकडाउन के समय यह देखा जा रहा था कि लोग किसी बहाने जैसे-मेडिकल, सब्जी लेने जाना व अन्य बहानो से सड़कों पर घुमने निकल जा रहे थे।
ये दुकानें रहेंगी खुली
मेडिकल स्टोर्स
सुबह 7 से शाम 5
सब्जी, दूध, मटन दुकान
सुबह 7 से दोपहर 12
ग्रामीण क्षेत्र के लिए
कृषि कार्य निर्धारित समय पर
पेपर वितरण
सुबह 6 से 10.30
अगर आप को मदद चाहिए तो कॉल करे
पुलिस 112
स्वास्थ्य 0788-2210773
नगर पालिक निगम 0788-2322148