वफ्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान में मैयत दफनाने के संबंध में जारी किये दिशा-निर्देश
0 वफ्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान में मैयत दफनाने के संबंध में किये दिशा-निर्देश जारी वफ्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान में मैयत दफनाने के संबंध में किये दिशा-निर्देश जारी
0 इस संबंध में यदि कोई कब्रस्तान/मस्जिद कमेटी अथवा अन्य कोई व्यक्ति इस पर कोई आपत्ति या विवाद करते है तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : रायपुर , छतीसगढ़ राज्य व्फ्फ बोर्ड द्वारा छतीसगढ़ प्रदेश की समस्त कब्रस्तान/मस्जिद/ईदगाह/दरगाह की मुतवल्ली, प्रबंध कमेटी, तदर्थ कमेटी, अंजुमन कमेटी को कब्रिस्तान में मैयत दफनाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि, किसी व्यक्ति का कोविड 19 (कोरोना वायरस) के संक्रमण या एनी किसी कारण से इंतेकाल (देहांत) हो जाने पर मैयत को सम्बंधित परिवार की सहमति एवं जिला प्रशासन के आदेश पर कोविड 19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए जिस कब्रिस्तान में मैयत दफनाना चाहे उसे मैयत दफनाने दिया जाये। इस संबंध में यदि कोई कब्रस्तान/मस्जिद कमेटी अथवा अन्य कोई व्यक्ति इस पर कोई आपत्ति या विवाद करते है तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। चूँकि प्राय: यह सूचना प्राप्त हो रही थी कि कोविड 19 (कोरोना वायरस) या अन्य किसी संक्रमण से किसी व्यक्ति का इंतेकाल हो जाने पर कब्रिस्तान कमेटी/मस्जिद कमेटी अथवा एनी किसी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति की जा रही थी इसे ध्यान में रखते हुए छतीसगढ़ राज्य वफ्फ बोर्ड द्वारा उपरोक्त दिशा-निर्देश जारी किये गये है।
1. सचिव, छतीसगढ़ शासन, आ.जा. तथा अनु.जा.वि.वि., मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर छ.ग. ।
2. आयुक्त, आ.जा. तथा अनु.जा.वि., इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर छ.ग.।
3. समस्त कलेक्टर एवं अपर सर्वे आयुक्त व्फ्फ, छ.ग. ।
4. समस्त थाना प्रभारी, छ.ग. ।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक, छ.ग. ।
की ओर से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।