IRDA ने बीमा के नियम बदले — अब बिना PUC के दोपहिया या चार पहिया वाहनों का इंश्योरेंस नहीं होगा, बीमा नियामक इरडा का आदेश देखे
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : नई दिल्ली – IRDA ने बदले नियम अब बिना PUC के दोपहिया या चार पहिया वाहनों का इंश्योरेंस नहीं होगा। बीमा नियामक इरडा (Insurance Regulatory and Development Authority) ने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। नये नियम के तहत अब गाड़ियों के इंश्योरेंस के लिए पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (Pollution Under Control Certificate) देना अनिवार्य होगा। IRDA ने बीमा कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि वाहनों के इंश्योरेंस का नवीनीकरण बिना PUC के न करें। ये पहले भी एक /दो बार किया जा चुका है पर ज्यादा दिन नहीं चल पाया l
आपको बतादें कि IRDA ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने दिल्ली और एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालान कराने को कहा है। इसलिए दिल्ली एनसीआर समेत अन्य जगह इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। PUC मानदंडों का उल्लंघन करने पर रु 10,000 का जुर्माना भी लगेगा।
क्या है PUC सर्टिफिकेट वाहनों से पैदा होने वाला प्रदूषण नियंत्रण में है या नहीं, इससे वातावरण तो किसी तरह से प्रभावित नहीं, आदि मानकों को जांचने के बाद वाहन मालिक को एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। जिसे PUC सर्टिफिकेट कहते हैं। इसमें वाहन की स्थिति और पर्यावरण के लिए यह नुकसानदायक है या नहीं इस बारे में जानकारी दी जाती है। जब कोई वाहन मानकों पर खरा उतरता है तो ही उसके लिए PUC सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।