केंद्र सरकार ने अपने कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) को चुनने का विकल्प देने का फ़ैसला किया
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH केंद्र सरकार ने अपने कुछ चुनिंदा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम (ओपीएस) को चुनने का विकल्प देने का फ़ैसला किया है. केंद्र सरकार उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम में जाने का विकल्प देगी, जिन्होंने 22 दिसंबर 2003 से पहले निकली नौकरियों के लिए आवेदन दिया था और 2004 में नौकरी शुरू की थी. 22 दिसंबर 2003 को ही नई पेंशन स्कीम (एनपीएस) की अधिसूचना जारी की गई थी. 2004 में नई पेंशन स्कीम लागू हो गई थी.
ये विकल्प उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने नई पेंशन स्कीम अपनाई थी क्योंकि उन्होंने या तो 1 जनवरी 2004 या इसके बाद नौकरी शुरू की थी. सरकार का ये नया आदेश केंद्रीय सैन्य पुलिस बल (सीएपीएफ) पर भी लागू होगा.
कर्मचारियों के पास पुरानी पेंशन स्कीम चुनने के लिए 31 अगस्त तक का विकल्प है. एनपीएस में कर्मचारियों का योगदान उनके जीपीएफ़ में क्रेडिट हो जाएगा. वहीं मोदी सरकार का कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम से सरकार पर अनावश्यक वित्तीय बोझ बढ़ेगा. जबकि छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे विपक्ष शासित राज्यों ने कहा है कि वो पुरानी पेंशन को दोबारा लागू करेंगे. सरकार के सामने इस मामले में बढ़ते विवाद को देखते हुए चुनिंदा कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम अपनाने का विकल्प भी दिया गया है.