नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू : उपभोक्ता को बड़ा नुकसान हुआ तो पांच लाख जुर्माना या सात साल जेल तय, अनदेखी करने वालों पर प्राधिकरण रखेगा नजर

Report manpreet singh

Raipur chhattisgarh VISHESH : नई दिल्ली, उपभोक्ता कानून में सोमवार से किए बदलावों से घटिया सामान बेचने वालों, गुमराह करने वाले विज्ञापन देने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। घटिया सामान बेचने वालों को छह महीने की जेल हो सकती है या एक लाख रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।बड़े नुकसान पर ग्राहक को पांच लाख रुपये मुआवजा देना होगा और सात साल की जेल होगी।

उपभोक्ता की मौत हो जाए तो मुआवजा दस लाख व सात साल या आजीवन कारावास भी संभव है। नए कानून के दायरे में ई कॉमर्स कंपनियां भी आएंगी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019) के तहत अब ग्राहक किसी भी उपभोक्ता अदालत में शिकायत कर सकेगा, अभी तक शिकायत वहीं की जा सकती थी, जहां से सामान खरीदा गया हो। नया कानून 1986 के उपभोक्ता कानून का स्थान लेगा।

भ्रामक विज्ञापन करने पर सेलिब्रिटी पर भी 10 लाख तक जुर्माना। सेलिब्रिटी का दायित्व होगा कि वह विज्ञापन में किए गए दावे की पड़ताल कर ले। मिलावटी सामान और खराब प्रोडक्ट पर कंपनियों पर जुर्माना व मुआवजे का प्रावधान है। झूठी शिकायतकरता है तो अब 50 हजार रुपए जुर्माना लगेगा

केंद्र सरकार उपभोक्ता अधिकारों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) का गठन करेगी। यह उपभोक्ता अधिकारों की अनदेखी करने वालों और भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर नजर रखेगा। सीसीपीए की अपनी स्वतंत्र जांच एजेंसी भी होगी जिसकी

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