सख्त निर्देशों के साथ प्रदेश में शुरू हुआ जरूरी कामकाज – मुंह ढकना जरूरी, थूकने पर जुर्माना , पान मसाला, गुटखा प्रतिबंधित, दुकानों में दो से अधिक का जमवाड़ा वर्जित
रिपोर्ट मनप्रीत सिंह
रायपुर छत्तीसगढ विशेष : गाइडलाइन के बाद अब राज्य सरकार ने भी लॉकडाउन में छूट देने का निर्देश जारी कर दिया है। जिलों के कलेक्टरों को इस बात का निर्देश दिया गया है कि वो अपने जिलों में परिस्थिति के मुताबिक फैसला लेंगे। लिहाजा राज्य सरकार ने प्रदेश के कुछ इलाकों में लॉकडाउन में ढील देने और सभी जरूरी इंडस्ट्री-कारोबारी गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत दी है. सरकार कुछ शर्तों के साथ सभी जरूरी इंडस्ट्री में कामकाज की इजाजत दे दी है. हालांकि पूर्ववर्ती गाइड लाइन में नयी चीजों को जोड़ा गया है, जिसके मुताबिक एसी और कूलर मैकनिक के साथ-साथ बाइक मैकनिक, पलंबर को भी लाकडाउन से छूट दिया गया है। पान मसाला, गुटखा प्रतिबंधित रहेगा, वहीं थुकने पर जुर्माने का आदेश है। कलेक्टर अपने जिलों में हालात के मुताबिक फैसला तो ले सकेंगे, लेकिन सुविधाओं को बढ़ा नहीं सकेंगे। वक्त पड़ने पर अपने जिलों में मिली छूट पर सख्ती जरूर कर सकते हैं।
मास्क लगाना जरूरी होगा
पब्लिक प्लेस वर्क प्लेस और ट्रांसपोर्ट सेवाओं के इंचार्ज की यह जिम्मेदारी होगी कि वह सरकार के निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए। किसी भी संस्थान या पब्लिक प्लेस के मैनेजर को 5 या उससे ज्यादा लोगों के एक साथ जमा करने की इजाजत नहीं होगी।शादी या अंतिम संस्कार पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का निर्देश मान्य होगा।पब्लिक प्लेस पर थूकने पर सजा के साथ जुर्माना भी होगा।शराब गुटखा और तंबाकू उत्पाद की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।
वर्क प्लेस को लेकर गाइडलाइन
सभी संस्थानों में कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी।
शिफ्ट बदलने के दौरान एक घंटे का गैप देना जरूरी होगा। लंच के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा।घर में 65 साल से ज्यादा के बुजुर्ग या 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।निजी और सरकारी क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा।सभी संस्थान शिफ्ट खत्म होने पर ऑफिस या परिसर को सैनिटाइजेशन कराएं।संस्थान या ऑफिस में बड़े स्तर पर मीटिंग नहीं की जा सकेंगी।
ये सुविधाएं 3 मई तक बंद
सभी तरह की घरेलू और विदेशी उड़ानें सुरक्षा कारणों से होने वाली आवाजाही और कार्गो छोड़कर बंद रहेंगी।यात्री ट्रेनों की सभी तरह की आवाजाही सुरक्षा कारणों को छोड़कर बंद रहेगी।पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें नहीं चलेंगी।मेडिकल वजहों को छोड़कर बाकी सभी लोगों का एक दूसरे से जिलों और एक से दूसरे राज्यों में मूवमेंट नहीं होगा।सभी तरह के एजुकेशन ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद रहेंगे।जिन्हें इजाजत मिली हुई है उसे छोड़कर सभी तरह की कमर्शियल और इंडस्ट्रियल गतिविधियां बंद रहेंगी।जिन्हें इजाजत मिली हुई है उसे छोड़कर हॉस्पिटैलिटी सेवाएं भी नहीं चलेंगी।ऑटो रिक्शा साइकिल रिक्शा टैक्सी और कैब सेवाएं बंद रहेंगी।सभी सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जिम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्वीमिंग पूल एंटरटेनमेंट पार्कए थिएटर बार ऑडिटोरियम असेंबली हॉल और इनके जैसी जगहें भी नहीं खुलेंगी।सभी तरह के सामाजिक राजनीतिक खेल मनोरंजन अकादमिक सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह या जमावड़े की इजाजत नहीं होगी।आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थान और इबादत की जगहें बंद रहेंगी। धार्मिक जमावड़े को कड़ाई से बंद रखना होगा।
हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन को लेकर गाइडलाइन
कोरोनावायरस संक्रमण को बढ़ाने वाले क्षेत्रों को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से तय गाइडलाइंस के मुताबिक ही हॉटस्पॉट घोषित किया जाए।राज्य केंद्र शासित प्रदेश और जिला प्रशासन इन्हीं गाइडलाइंस के मुताबिक हॉटस्पाॅट्स के तहत आने वाने कंटेनमेंट जोन भी घोषित करें।कंटेनमेंट जोन के अंदर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं हो सकेगी। कंटेनमेंट जोन के परिधि में आने वाले इलाकों को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा। मेडिकल और लॉ एंड ऑर्डर जैसी जरूरी सेवाओं को छोड़कर कंटेनमेंट जोन के अंदर और बाहर लोगों का मूवमेंट नहीं हो सकेगा। इससे जुड़ी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाए।
सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी
अस्पताल नर्सिंग होम क्लिनिक टेलिमेडिसिन सेवाएं।डिस्पेंसरी केमिस्ट फार्मेसी जन औषधि केंद्रों समेत सभी तरह की दवा की दुकानें और मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें।मेडिकल लैब और कलेक्शन सेंटर।फार्मा और मेडिकल रिसर्च लैबए कोरोना से जुड़ी रिसर्च करने वाले संस्थान।वेटरनरी अस्पताल डिस्पेंसरी क्लिनिक पैथोलॉजी लैब टीकों और दवाओं की बिक्री।कोरोना रोकने के लिए जरूरी सेवाएं देने वाले सभी अधिकृत निजी संस्थान होम केयर डायग्नोस्टिक और अस्पतालों के लिए काम करने वाली सप्लाई चेन।दवाए फार्मा मेडिकल डिवाइस मेडिकल ऑक्सीजन उससे जुड़ा पैकेजिंग मटेरियल और रॉ मटेरियल बनाने वाली मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स ,एंबुलेंस समेत मेडिकल हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण।सभी तरह की मेडिकल वेटरनरी सेवाओं से जुड़े लोगए साइंटिस्टए नर्सें पैरामेडिकल स्टाफ लैब टेक्नीशियनए मिड वाइव्स और एंबुलेंस समेत अस्पताल से जुड़ी सेवाओं को करने वाले लोगों का राज्य के अंदर और बाहर मूवमेंट जारी रहेगा।
खेती से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियाें को इजाजत रहेगी
खेतों में काम करने वाले किसान और खेती का काम करने वाले अन्य लोग।एमएसपी ऑपरेशंस समेत कृषि उपज की खरीद करने वाली एजेंसियां।राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित मंडियां।खेती की मशीनें और उनके स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुल सकेंगी।फार्म मशीनरी से कस्टम हायरिंग सेंटर संबद्ध रहेंगे।उर्वरक कीटनाशक और बीजों का बनना और वितरण जारी रहेगा।खेत जोतने के काम आने वाली मशीनों मसलन हार्वेस्टर और अन्य चीजों का राज्य के अंदर और बाहर आना.जाना हो सकेगा।
फिशरीज के लिए नियम
फिशिंग ऑपरेशन समुद्र और देश के अंदर जारी रहेंगे। इसमें. मछलियों का भोजन मेंटेनेंस प्रोसेसिंग पैकेजिंग मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी।
हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुल सकेंगे।मछली और मत्स्य उत्पादए फिश सीड मछलियों का खाना और इस काम में लगे लोग आ जा सकेंगे।
प्लांटेशन के लिए नियम
चाय कॉफी और रबर उत्पादन जारी रहेगा लेकिन इनमें 50% मजदूर ही रहेंगे।चाय कॉफी रबर और काजू की प्रोसेसिंगए पैकेजिंग मार्केटिंग और बिक्री के लिए भी फिलहाल 50 % मजदूर ही रहेंगे।
पशुपालन के लिए नियम
दूध और दुग्ध उत्पाद का कलेक्शन प्रोसेसिंग वितरण ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा।पोल्ट्री फॉर्म समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां चालू रहेंगी।पशुओं का खाना मसलन मक्का और सोया की मैन्युफेक्चरिंग और वितरण हो सकेगा।पशु शेल्टर यानी गौशालाएं खुली रहेंगी।
फाइनेंशियल सेक्टर
आरबीआई इससे संचालित वित्तीय बाजार और एनपीसीएल सीसीआईएल पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स काम करेंगे।बैंक की शाखाएं एटीएम खुलेंगे। बैंक ऑपरेशन से जुड़े आईटी वेंडर्स बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट और एटीएम ऑपरेशन और कैश मैनेजमेंट एजेंसियां भी काम कर सकेंगी।बैंक शाखाएं भी सामान्य वर्किंग आवर में काम कर सकेंगी।सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके इसलिए स्थानीय प्रशासन बैंक शाखाओं को सुरक्षाकर्मी मुहैया कराएगा।कैपिटल और डेबिट मार्केट सेबी के निर्देशों के अनुसार काम करेगा।आईआरडीएआई और बीमा कंपनियों में भी कामकाज हो सकेगा।
सामाजिक सेक्टर
बच्चों, दिव्यांग, मानसिक रूप से अस्वस्थ बुजुर्ग, निराश्रित, महिलाओं, विधवाओं के आश्रय स्थल के लिए कामकाज जारी रहेगा।ऑब्जर्वेशन होम्स और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए स्थानों पर भी काम जारी रहेगा।लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल सकेगी मसलन बुजुर्गों, विधवाओं, स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ;ईपीएफ के तहत दी जाने वाली पेंशन और प्रोविडेंड फंड सेवाएं भी जारी रहेंगी।आंगनवाड़ी ऑपरेशन मसलन लाभार्थियों ;बच्चों और दुग्धपान कराने वाली मांओं को 15 दिन में एक बार उनके घर तक खाना और पोषाहार पहुंचाना जारी रहेगा। लाभार्थी फिलहाल आंगनवाड़ी नहीं आ पाएंगे।