महासमुन्द में कलेक्टर द्वारा जारी संशोधित आदेश के अनुसार छड़, सीमेंट की दुकानें, सप्ताह में 2 दिन मंगलवार एवं गुरूवार को खुली रहेंगी
रिपोर्ट मनप्रीत सिंग
रायपुर छत्तीसगढ़ विशेष : महासमुन्द में कलेक्टर द्वारा जारी संशोधित आदेश के अनुसार छड़, सीमेंट की दुकानें, सप्ताह में 2 दिन मंगलवार एवं गुरूवार को खुली रहेंगी। शेष दिन व्यापारी होम डिलिवरी कर सकेंगे।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुनील कुमार जैन ने महासमुन्द जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत कोरोना संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए 17 मई रात्रि 12.00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) का आदेश जारी किया है। जिले के ग्रीन जोन में होने के फलस्वरूप कार्यालय, प्रतिष्ठान, वस्तुओं, सेवाओं को भी शर्तों के अधीन (लॉकडाउन) से छूट प्रदान की गई हैं। इसे संशोधित करते हुए नए आदेश जारी किए गए हैं।
इसी तरह पंखा, कूलर, इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिशियन, फ्लैक्स की दुकानें, सप्ताह में 2 दिन मंगलवार एवं शुक्रवार को खुली रहेंगी शेष दिवस व्यापारी पंखा, कूलर की होम डिलिवरी कर सकेंगे। स्टेशनरी एवं किताब की दुकानें, सप्ताह में दो दिन मंगलवार एवं गुरूवार को खुली रहेंगी। ऑटोमोबाईल, ऑटोपाट्र्स, सायकल एवं रिपेयर की दुकानें सप्ताह में 2 दिन सोमवार एवं गुरूवार को खुली रहेंगी। हार्डवेयर, फर्नीचर एवं पूजा सामान की दुकानें, सप्ताह में 02 दिवस मंगलवार एवं शुक्रवार को खुली रहेंगी। फैंसी स्टोर्स, चश्में की दुकान एवं जनरल स्टोर्स की दुकानें सप्ताह में 02 दिवस मंगलवार एवं गुरूवार को खुली रहेंगी। नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र में स्थित होटल सप्ताह में 02 दिवस मंगलवार एवं गुरूवार को खुली रहेंगी, किन्तु संचालक ग्राहक को बैठाकर नहीं खिला सकेंगे, केवल पैक्ड फूड ही उपलब्ध कराएंगे। मोबाईल शॉप एवं फूटवियर की दुकानें सप्ताह में 02 दिवस बुधवार एवं शुक्रवार को खुली रहेगी। लकड़ी, बॉस टॉल एवं आरा मील सप्ताह में 02 दिवस बुधवार एवं शुक्रवार को खुली रहेगी। सेलून, नाई की दुकान सप्ताह में 02 दिवस सोमवार एवं गुरूवार को खुली रहेगी। संचालक अपने दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग एवं स्वच्छता का अनिवार्य रूप से पालन करेंगे। सेलून के सभी कर्मी मॉस्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग आवश्यक होगा। एक समय में दुकान के अंदर केवल सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति को ही बिठा सकेंगे। बाहर बैठने वाले ग्राहकों को मॉस्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना होगा। हर बार साफ-सुथरें कपड़े का उपयोग करेगा। उपयोग की जाने वाली समस्त सामग्रियों को हर बार सिनेटाईज किया जाएगा। डिस्पोजेबल सामग्रियों का उपयोग किया जाए एवं एक बार उपयोग के बाद उसे पुन: उपयोग में ना लिया जाए। सेवा प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारें में आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाईल नम्बर का ब्यौरा अनिवार्यत: करना होगा। सभी सम्भावित सुरक्षा उपायों का उपयोग किया जाएगा। उपरोक्त सभी दुकानें एवं सेवाएं, राशन दुकानें सहित सुबह 09.00 बजे से लेकर दोपहर 02.00 बजे तक ही खुलेंगी।