गंभीर बीमारी और अकेले रहने वाले मरीजों को नहीं मिलेगी होम आइसोलेशन की अनुमति,कलेक्टर ने जारी किया आदेश
Report manpreet singh
Raipur chhattisgarh VISHESH : रायपुर , स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुक्रवार को मिली होम आइसोलेशन की अनुमति के बाद, शनिवार को रायपुर कलेक्ट डॉ. एस . भारतीदासन ने आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक पायलट मॉडल में पाए गए कोरोना पॉजिटिव सी कैटेगरी (लक्षण रहित) मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति प्रदान की जा सकती है। इसमें गंभीर बीमारी से पीड़ित या अकेले रहने वाले मरीजों को अनुमति नहीं दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने अनुमति देने के साथ विस्तृत दिशानिर्देश और जिला प्रशासन के उत्तरदायित्व भी निर्धारित किए हैं। पायलट प्रोजेक्ट के दौरान होम आइसोलेशन में रह रहे समस्त मरीजों की निगरानी और संपूर्ण समन्वय के लिए जिला स्तर पर 24 घंटे 7 दिनों कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी। जिला रायपुर में इस प्रायोजन के लिए नंबर निर्धारित कर दिया गया है। राजीव कुमार पाण्डेय संयुक्त कलेक्टर को नोडल अधिकारी कंट्रोल रूम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे कंट्रोल रूम में कर्मचारियों की उपस्थिति का ध्यान रखेंगे। साथ ही प्राप्त सूचना, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी व गठित दल व संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रेषित करेंगे। बता दें कि प्रदेशभर से जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को अपने-अपने जिले के सी कैटेगरी मरीजों की संख्या की लिस्ट सौंपी थी। प्रदेशभर से कुल 295 मरीजों के लिए अनुमति मांगी गई थी। इनमें रायपुर से 50 मरीजों के लिए अनुमति मांगी गई थी। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की सचिव निहारिका बारिक सिंह ने विभाग की ओर से दी गई अनुमति,विस्तृत दिशानिर्देशों से कलेक्टरों को अवगत करा दिया था। इसके बाद शनिवार को रायपुर कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है