हाईकोर्ट द्वारा कर्मचारी संघ की याचिका खारिज —- सिचाई काॅलोनी शांति नगर का मामला
Report manpreet singh
RAIPUR chhattisgarh VISHESH : रायपुर, राज्य शासन के निर्देश पर शांति नगर,रायपुर स्थित जर्जर सरकारी आवासों को तोड़कर छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा प्रदेश के आम नागरिकों के लिए आवासीय सह व्यवसायिक “रि डेवलेपमेंट योजना” तैयार की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए भवनों तथा व्यावसायिक परिसर का पुननिर्माण किया जाना प्रस्तावित है जिसके विरूद्ध छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक रिट पिटीशन क्रमांक WPPIL no 65 of 2020 दायर कर तोड़फोड़ रोकने की मांग की गई थी, जिसकों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री पी.आर.रामचन्द्र मेनन एवं न्यायाधीश श्री पार्थ प्रतीम साहू जी की खण्ड पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया है। राज्य शासन की मंशानुसार छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा तैयार “रि डेवलेपमेंट योजाना” के क्रियान्वयन में अब कोई रूकावट नहीं रह गई है एवं कालोनी में जिन अधिकारियों कर्मचारियों को भवन आवंटित थे, उनको दूसरे स्थानों में भवन उपलब्ध कराये जाने के परिणामस्वरूप कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा आवास खाली किये जा चुके है एवं अन्य कर्मचारी भी जल्द नवीन आवंटित आवासों में शिफ्ट हो रहे है। राजधानी रायपुर शहर के हृदय स्थल पर स्थित इस महत्वपूर्ण योजना में राज्य के मुख्य सचिव श्री आर.पी.मण्डल जी के निर्देश पर ग्रीनरी के लिये निर्धारित मापदण्ड से भी अधिक ग्रीनरी का प्रावधान किया गया है ताकि आक्सीजन पर्याप्त प्राप्त हो सके।